प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया, अगर 1 महीने के भीतर नहीं किए तो !!!

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। 1 महीने के भीतर या 1 अगस्त तक, प्रियंका गांधी को लोदी रोड पर आधिकारिक बंगाली नंबर -35 खाली करना होगा । प्रियंका गांधी को इस बंगले के लिए 3,46,000 रुपये देना हे । एसपीजी सुरक्षा की कमी के कारण, वह नियमों के अनुसार सरकारी बंगलों में नहीं रह सकते ।

एक सरकारी बयान में, गृह और शहरी मंत्रालयों ने कहा कि प्रियंका गांधी को दिल्ली के लोदी रोड पर बंगला खाली करने के लिए सूचित किया गया था । उनके पास इस समय एसपीजी सुरक्षा नहीं है, प्रियंका गांधी से कहा गया है कि अगर वह एक महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली नहीं करती हैं, तो उन्हें बड़ा जुर्माना भरना होगा ।

Z + सुरक्षा वाले लोग सरकारी बांग्ला में रहने के लिए पात्र नहीं हैं । ऐसे में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है । यह केवल गृह मंत्रालय द्वारा CCA (कैबिनेट कमेटी हाउसिंग) की सिफारिश पर सुरक्षा अवधारणा के मूल्यांकन के आधार पर दिया जा सकता है ।

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रिकॉर्ड के अनुसार, प्रियंका गांधी को 30 जून, 2020 तक 3,46,677 रुपये का भुगतान करना बाकि हे । बंगला छोड़ने तक किराए का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया गया है ।

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