सुप्रीम कोर्ट ने फांसी पर रोक से इनकार किया और खारिज कर दी पवन की याचिका…

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषी पवन कुमार की क्यूरेटिव पिटीशन की याचिका को आज खरिज कर दिया है चारो दोषियों को मंगलवार तीन मार्च को फ़ासी दी जानी है इस पर फांसी पर रोक लगाने वाले पवन कुमार की अर्जी को अस्वीकार कर दिया है दोषी पवन कुमार ने सुधारात्मक अर्जी लगायी थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है इससे पहले भी बाकि तीनो दोषियों ने भी सुधारात्मक की याचिका लगायी थी पर उसको भी ऐसी बैंच ने अस्वीकार कर दिया था
ये याचिका पवन कुमार द्वारा इसलिए लगायी गयी थी की फांसी से बचने के लिए मात्र पवन कुमार के पास ये विकल्प बचा हुआ था परन्तु उसको भी कोर्ट ने खरिज कर दी अभी पवन के पास एक विकल्प और बचा है की वो राष्ट्रपति के पास अपने बचाव की अर्जी लगा सकता है ।


अदालत द्वारा दोषियों की फांसी से इनकार हो गया है उनकी अर्जी अदालत से खरिज हो चुकी है परन्तु अपने बचाव के लिए पवन कुमार राष्ट्रपति के पास अपने बचाव में याचिका लगा सकते है क्यों की निर्भया के चारो दोषियों को फांसी के लिए ३ मार्च की तारीख निश्चित की गयी है । फांसी से ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों वाली कमेटी ने पवन कुमार की सुधारात्मक अर्जी को खारिज कर दिया है उन्होंने कहा है की अदालत के पास इस मामले में दखलंदाज़ी करने का कोई अधिकार नहीं है ।


निर्भया के बाकी के तीनो दोषियों ने भी ऐसी अदालत में अपनी सुधारात्मक याचिका लगायी थी और उसको इसी बैंच द्वारा रिजेक्ट किया गया था । पवन कुमार ने ये भी अनुरोध किया था की वह निर्भया घटना के समय नाबालिग था परन्तु उसके इस तर्क को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही निरस्त कर दिया गया था लोअर कोर्ट द्वारा १७ फरवरी को चारो दोषियों को फांसी का आदेश जारी कर दिया गया था और तीन मार्च को सुबह ६ बजे की तारीख निश्चित की गयी थी । पवन और अक्षय द्वारा फांसी का आदेश पर रोक लगाए जाने की अर्जी को पटिलाया कोर्ट ने सोमवार को रिजेक्ट कर दिया अदालत ने फांसी पर रोक से साफ़ साफ़ इनकार कर दिया है ।

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