अब इसी राज्य में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू उत्पादों के निर्माण एवं वितरण पर बैन

अब इसी राज्य में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू उत्पादों के निर्माण एवं वितरण पर बैन

गुटखा, पान मसाला, तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों के निर्माण एवं वितरण पर दिल्ली सरकार ने एक साल के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। हाल ही में दिल्ली सरकार की तरफा से खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन उत्पादों पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने के संबंध में एक अधिसूचना जारी किया है।

इसमें ये लिखा गया हे की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा ने जन स्वास्थ्य के हित में ये निर्णय लिया हे, पता चला हे की हालांकि सिगरेट पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं है।

यह नियम उन सभी पर लागू होगा जो पैकेट में या फिर खुले तौर पर बेचेते हैं,पान मसाला, तंबाकू की बिक्री और निर्माण और भंडारण पर पिछले साल दिल्ली में रोक लगा दी गई थी और इस साल उस पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दिया गया हे।

खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (क) के तहत दिल्ली में एक वर्ष के लिए तंबाकू उत्पादों के निर्माण, भंडारण बिक्री को प्रतिबंधित किया जाता है।

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