गर्भवती हो गई थी 5वीं की छात्रा, रेप करने वाले प्रिंसिपल को फांसी और एक को उम्रकैद की सजा : कोर्ट

पटना : बिहार की राजधानी पटना में एक नाबालिग को यौन शोषण के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। अपराधी स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद कुमार थे। अदालत ने एक अन्य दोषी दोषी क्लर्क अभिषेक कुमार को सश्रम आजीवन कारावास सजा सुनाई है । स्कूल में 11 वर्षीय मासूम नाबालिग को प्रिंसिपल ने ही बलात्कार किया था।

घटना सितंबर 2018 में हुई थी। पटना के फुलवारीशरीफ इलाके के मित्र मंडल कालोनी में स्थित न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद कुमार ने सितंबर 2018 में अपने स्कूल के ही 5वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था।

नाबालिग को पेट दर्द होने के कारण उन्हें एक डॉक्टर के पास ले जाया गया। मेडिकल जांच में पता चला कि वह गर्भवती थी। यह सुनकर डॉक्टर और परिवार के सदस्यों के होश उड़ गए। तब परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की जांच के बाद मामला सामने आया था।

पुलिस ने उस समय कहा था कि चैंबर का मुख्य आरोपी प्रिंसिपल था और टीचर ने नाबालिग से दुराचार किया था। मामले की सुनबाई अदालत में सौंपा जा रहा है। जांच के बाद, पुलिस ने कई सुराग जारी किए। अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपी को सजा भी सुनाई। अदालत ने दोनों आरोपियों को सोमवार यानी 15 तारीख को रेप करने वाले प्रिंसिपल को फांसी की सजा, एक और दुसरा आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है ।

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