योग गुरु बाबा रामदेव को कोरोनिल दवाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चेन्नई की एक कंपनी की अपील खारिज कर दी। इसके अलावा, पतंजलि ने कोरोनिल ट्रेडमार्क रखने के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है। चेन्नई कंपनी ने दाबा किया था की बह 193 से कोरोनल्स बना रही है ।
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याचिकाकर्ता ने अदालत से मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए कहा। अदालत ने पतंजलि को कोरोनिल ट्रेडमार्क का उपयोग करने का आदेश दिया।
विशेष रूप से, मद्रास उच्च न्यायालय ने पहले पतंजलि पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा, कोरोनिल पर ट्रेडमार्क लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन फिर दो-न्यायाधीश पैनल ने पिछले आदेश को पलट दिया।