सीएम योगी का बड़ा फैसला, अगर कहीं भी महिलाओं के साथ कोई आपराधिक घटना हुई तो उनकी…

जैसेकि आप जानते हो उतरा प्रदेश देश की सबसे बड़ी राज्यों में से एक हे, ऐसे में यूपी की योगी सरकार महिला अपराध को लेकर यी कदम लिया हे । ऐसे में योगी ने कहा हे की राज्य में अगर कहीं भी महिलाओं के साथ कोई आपराधिक घटना हुई तो संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और सीओ जिम्मेदार होंगे।

और ये भी कहा हे की महिलाओं और बच्चियों के साथ किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने वालों को समाज जाने, इसलिए चौराहों चौराहों पर ऐसे अपराधियों के पोस्टर पोस्टर लगाने का आदेश दिया है।

इसे पहले भी योगीजी ने 19 दिसंबर को लखनऊ में हुए प्रदर्शन में सरकारी सम्पति को नुक्सान करने बले लोगो को फोटा के साथ पूरा पता भी उनके इलाके में लगाबया था और आदेश दिया था की तय वक्त पर इन लोगों ने जुर्माना नहीं चुकाया तो कुर्की की जाएगी। और ऐसा बाद में हुआ था जो इसी मामले में अपराध पाए गए थे ।

ऐसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उपद्रव करने वालों के लगाए गए पोस्टर अविलंब हटाने के आदेश दिए थे। और साथ ही अदालत ने कहा था कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो उन आरोपियों की निजी सूचनाओं को यानी (मौलिक अधिकार) पोस्टर-बैनर लगाकर सार्वजनिक करने की अनुमति देता है, जिनसे क्षतिपूर्ति ली जानी है। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई थी ।

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