इस एक ट्वीट को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज, जानें मामला क्या था

कर्नाटक के तुमकुरु जिले में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। शुक्रवार को एक अदालत ने पुलिस को कंगना के खिलाफ एक ट्वीट के बारे में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।

तुमकुरु के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) की अदालत ने अधिवक्ता रमेश नाइक द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर कन्नथसांद्रा पुलिस स्टेशन के निरीक्षक को रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दर्ज की है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने हाल ही में लागू कृषि बिल के संबंध में ट्वीट किया था।

इसे रीट्वीट करते हुए, कगना रानौत ने कहा था, “प्रधानमंत्री, जो कोई सो रहा है उसे जगाया जा सकता है, जिसे ग़लतफ़हमी हो उसे समझाया जा सकता है, लेकिन जो नींद के रूप में कार्य कर सकता है या समझ के रूप में कार्य करता है, उसे आपके समझाने से क्या फ़र्क़ पड़ेगा? सीएए (संशोधित नागरिकता अधिनियम) ने एक भी इंसान को नागरिकता नहीं गयी, लेकिन उन्होंने नदियों का खून बहाया। “

रनौत ने ट्वीट किया था,“प्रधानमंत्री जी कोई सो रहा हो, उसे जगाया जा सकता है, जिसे ग़लतफ़हमी हो उसे समझाया जा सकता है, मगर जो सोने की ऐक्टिंग करे, न समझने की ऐक्टिंग करे उसे आपके समझाने से क्या फ़र्क़ पड़ेगा? ये वही आतंकी हैं, CAA से एक भी इंसान की सिटीजनशिप नहीं गयी मगर इन्होंने ख़ून की नदियाँ बहा दीं.”

नाइक ने कहा कि इस भावना ने उनकी भावनाओं को आहत किया, जिसके बाद उन्होंने रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का फैसला किया।।

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