उत्तर प्रदेश में, गोमाता की सुरक्षा के लिए गोहत्या के अप्राधिओं को अधिक कठोर दंड दिया जाएगा । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश -2020 को मंजूरी दी गई ।
इस आधार पर गाय की हत्या करने पर 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है । इसके अलावा, 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भी प्रदान किया गया है । कानून के तहत दोषियों को दोबारा पकड़े जाने पर सजा दोगुना बड़ा दी जाएगी ।
आरोपियों के पोस्टर भी लगाए जाएंगे । राज्यपाल द्वारा अनुमोदन के बाद अध्यादेश लागू किया जा सकता है । यूपी गौ निवारण अधिनियम में संशोधन करके अध्यादेश को और भी सख्त कर दिया गया है । वर्तमान कानून गाय की हत्या या तस्करी के लिए न्यूनतम दंड का प्रावधान नहीं करता है ।
गोत्स्करी को अब न्यूनतम तीन साल की जेल और न्यूनतम 3 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है । दूसरी ओर, गायों को किसी भी नुकसान के लिए कम से कम एक साल की जेल और 1 लाख रुपये का न्यूनतम जुर्माना दिया जाता है ।