कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ इस बजह से अदालत ने जारी की गैर जमानती वारंट

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हैदराबाद : हैदराबाद की एक अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में गैर-जमानती वारंट जारी किया है। 2017 में दिग्विजय को आरोपित किया गया था। उनके खिलाफ यह मामला दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अब्बास की छवि धूमिल हुई है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 8 मार्च की तारीख तय की है।

सांसद / विधायक के खिलाफ सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने दिग्विजय सिंह को अदालत में पेश होने में विफल रहने के लिए सोमवार को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। एआईएमआईएम नेता एसए हुसैन अनवर ने दिग्विजय के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अनवर ने अपनी याचिका में कहा कि दिग्विजय ने वित्तीय लाभ के लिए चुनाव लड़ने के लिए एआईएमआईएम और उसके प्रमुख असदुद्दीन अब्बास पर झूठे आरोप लगाए थे। कांग्रेस नेता ने एक बयान में कहा कि अभिषेक की पार्टी वित्तीय लाभ के लिए दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रही थी।

याचिकाकर्ता के वकील मोहम्मद आसिफ आजम ने कहा कि उन्होंने दिग्विजय सिंह और उर्दू दैनिक समाचार पत्र के संपादक दोनों को नोटिस भेजे थे और माफी मांगी थी। लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने अदालत में याचिका दायर की।

अंतिम सुनवाई के दौरान, अदालत ने दिग्विजय सिंह और संपादक को 22 फरवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। उर्दू अखबार के संपादक सोमवार को अदालत में पेश हुए, लेकिन दिग्विजय सिंह पेश नहीं हुए थे। दिग्विजय सिंह के वकील ने स्वास्थ्य कारणों से अपील की। हालांकि, अदालत ने अपील को खारिज कर दिया।

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