BMC से कंगना को मिला और झटका, दफ्तर के बाद अब घर पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी

कंगना रनौत को महाराष्ट्र सरकार से एक और झटका । सबसे पहले, बीएमसी ने कंगना के कार्यालय में अवैध निर्माण का हवाला देते हुए इमारत को बुलडोज़र चढ़ा दिया। अब फिर से बीएमसी ने मुंबई के खार में कंगना के घर के अवैध निर्माण पर नोटिस जारी किया है। बीएमसी ने कहा कि कंगना के कार्यालय में बीएमसी के नियमों का उल्लंघन किया गया था। मामले को दूसरी अदालत को सौंपा जा रहा है। ट्रायल 25 सितंबर से शुरू होना है।

कंगना डीबी ब्रीज़ (आर्किड ब्रीज़) (DB Breeze (Orchid Breeze) की पांचवीं मंजिल पर रहती हैं, जो मुंबई के खार पश्चिम में रोड 16 पर एक अपार्टमेंट है। 5 फ्लोर पर कंगना के 3 फ्लैट हैं। तीनों फ्लैट्स 7 मार्च, 2013 को कंगना के नाम पर पंजीकृत किए गए थे। लेकिन फ्लैट लेने के पांच साल बाद, कंगना ने शिकायत की कि बीएमसी ने अवैध रूप से वहां निर्माण किया था।

आरोपों के बाद, बीएमसी ने 28 मार्च, 2016 को कंगना के फ्लैट का निरीक्षण किया। उसी दिन, अनाधिकृत निर्माण के लिए BMC ने कंगना को MRTP अधिनियम की धारा 53/1 के तहत नोटिस जारी किया। इसे बीएमसी ने 27 मार्च, 2014 को मंजूरी दी थी। नोटिस में, बीएमसी ने कंगना को एक महीने के भीतर अनधिकृत निर्माण को हटाने या जवाब देने के लिए कहा।

प्रारंभिक प्रतिक्रिया के बाद, कंगना 22 मई, 2018 को सिविल कोर्ट में पेश हुई। मामले को दूसरे न्यायाधीश को फिर से सौंपा जा रहा है। बीएमसी ने अदालत से तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है। ट्रायल 25 मई से शुरू होना है।।

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